Gazipur news : शहर के सबसे प्रतिष्ठित स्वीट्स के दुकान मे उपयोग में लाये जा रहे देशी घी में मिलावट की लैब में पुष्टि
gazipur
7:02 PM, Nov 22, 2025
खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०. लखनऊ प्रेषित करके मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी (प्रेम घी) अनुमानित मूल्य-935350/ (नौ लाख पैतिस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र /-) सीज किया गया था।


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फैयाज खान ब्यूरो
गाजीपुर । सहायक आयुक्त (खाद्य)- द्वितीय, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन रमेश चन्द्र पाण्डेय ने बताया है कि आयुक्त, खाद्य सुरुक्षा एवं औषधि प्रशासन, उ०प्र०, लखनऊ के आदेश पर जिलाधिकारी गाजीपुर अविनाश कुमार द्वारा प्रभावी प्रवर्तन कार्यवाही/विशेष अभियान हेतु गठित टीम एवं दिनेश कुमार अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०) गाजीपुर के निर्देशन में दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाईदूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम के उद्देश्य से जनपद में आम जनमानस को गुणवत्तापूर्ण खाद्य एवं पेय पदार्थ उपलब्ध कराये जाने हेतु रवीश गुप्ता उपजिलाधिकारी सदर गाजीपुर एवं रमेश चन्द्र पाण्डेय सहायक आयुक्त (खाद्य) ग्रेड-2 के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम द्वारा दिनांक 15.10.2025 को आकस्मिक छापेमारी के दौरान मेसर्स ए०एस० अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज संदीप अग्रवाल निवासी टेढ़ीबाजार, पोस्ट-मारकीनगंज, थाना-कोतवाली गाजीपुर जनपद-गाजीपुर की उपस्थिति में संदेह के आधार पर देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम को खोलकर ममूना संग्रह कर जांच हेतु खाद्य विश्लेषक प्रयोगशाला, उ०प्र०. लखनऊ प्रेषित करके मौके पर ही 1439 किलोग्राम देशी घी (प्रेम घी) अनुमानित मूल्य-935350/ (नौ लाख पैतिस हजार तीन सौ पचास रूपये मात्र /-) सीज किया गया था। खाद्य विश्लेषक, उ०प्र०, लखनऊ की जांच रिपोर्ट के द्वारा देशी घी (प्रेम घी) का नमूना असुरक्षित एवं अधोमानक घोषित किया गया है। खाद्य विश्लेषक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा घी के नमूने में विजातीय वशा पाये जाने के कारण स्वास्थ्य के लिए हानिकारक घोषित किया गया है, नमूने में आयोडिन वैल्यू भी अधिक पायी गयी है, साथ ही नमूनें में तिल का तेल भी उपस्थित पाया गया है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-46 (4) एवं सहपठित नियमावली-2011 के नियम-24.6 के अनुसार नमूनें के द्वितीय भाग की जाँच हेतु नोटिस 30 दिन की समय सीमा निर्धारित करते हुए मेसर्स ए०एस० अग्रवाल इण्टरप्राइजेज प्रा०लि० (अग्रवाल स्वीट्स) के इन्चार्ज संदीप अग्रवाल निवासी टेडीबाजार, पोस्ट-मारकीनगंज, थाना-कोतवाली गाजीपुर, जनपद-गाजीपुर को नोटिस प्रेषित कर दी गयी है। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा-36(3) (बी) के अन्तर्गत देशी घी (प्रेम घी) मूल बन्द टीन 15 किलोग्राम का प्रयोगकर मिठाई विनिर्माण/भण्डारण/वितरण/तथा विक्रय/तैयार भोजन के परोसे जाने पर अग्रिम आदेश तक रोक लगा दी गयी है।
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